Income Tax E-filing का नया फीचर, इसमें यह एक चीज है अजीब, अब घर बैठे मिनटों में होगा काम!

Income Tax E-filing : आप भी उन करोड़ों टैक्सपेयर्स में से एक हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार करते-करते परेशान हो जाते हैं, और इस बार तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड रहा है। लेकिन आयकर विभाग ने इस बार परेशानी कम करने की कोशिश की है। इस लिए आयकर विभाग ने Income Tax E-filing के लिए एक नया और कमाल का फीचर लॉन्च किया है। अब आपको अपने ITR में किसी गलती को सुधारने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

Income Tax E-filing new feature image
Income Tax E-filing new feature

क्या है यह Income Tax E-filing नया फीचर?

आयकर विभाग ने अपनी Income Tax E-filing वेबसाइट पर एक नया ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फीचर शुरू किया है। इस फीचर की मदद से अब टैक्सपेयर्स सीधे अपने घर या ऑफिस से ही रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपके ITR ऑर्डर में कोई गलती हो गई है या कुछ सुधार करना है, तो अब आप बिना किसी झंझट के ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।

पहले क्या होता था? पहले के समय में टैक्सपेयर्स को रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए मैन्युअली एप्लीकेशन देनी पड़ती थी या फिर असेसिंग ऑफिसर (AO) के पास जाकर अपनी अर्जी जमा करनी होती थी। इसमें काफी समय और मेहनत लगती थी। कई बार तो लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब यह पूरा प्रोसेस डिजिटल हो गया है और बेहद सिंपल बन गया है। इससे काम जल्दी हो जाएंगे।

आयकर विभाग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अब लोग विशेष प्रकार के इनकम टैक्स ऑर्डर्स के लिए सीधे संबंधित अथॉरिटी को रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यह सुविधा TP (ट्रांसफर प्राइसिंग), DRP (डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल) और रिविजन ऑर्डर्स के लिए उपलब्ध है।

विभाग ने अपने बयान में कहा, “TP/DRP/रिविजन ऑर्डर्स के खिलाफ रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन अब Income Tax E-filing पोर्टल के जरिए सीधे संबंधित अथॉरिटी के सामने फाइल की जा सकती है। यह सुविधा Services Tab के अंतर्गत Rectification सेक्शन में Request to AO seeking rectification के तहत मिलेगी।”

कैसे करें यूज?

अगर आप इस Income Tax E-filing के नए फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह प्रोसेस बेहद आसान है।

  1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक Income Tax E-filing वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगिन करें।
  2. वेबसाइट पर ‘Services’ टैब पर क्लिक करें।
  3. अब ‘Rectification’ का ऑप्शन खोजें और उस पर क्लिक करें।
  4. यहां आपको ‘Request to AO seeking rectification’ का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
  5. अब अपनी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट की सभी डिटेल्स भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें।
  6. सबमिट बटन दबाएं और बस हो गया आपका काम

इतना आसान है यह पूरा प्रोसेस। अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।

यह नया Income Tax E-filing का फीचर खासतौर पर उन टैक्सपेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जिन्हें अपने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर्स, डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल के आदेशों या रिविजन ऑर्डर्स में कोई गलती मिली है। पहले इन मामलों में रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली होती थी। बड़ी कंपनियां और बिजनेसमैन जो ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों में फंसे रहते हैं, उनके लिए तो यह सुविधा फायदेमंद होगी। अब वे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट के साथ मिलकर आराम से अपने ऑफिस से ही रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं।

भारत में हर साल करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिटर्न फाइल होने के कारण कई बार छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं। कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, कभी कोई डिटेल गलत भर जाती है। ऐसे में रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। पहले की व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को काफी परेशानी होती थी। उन्हें एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ती थी, असेसिंग ऑफिसर के ऑफिस तक जाना पड़ता था, और फिर लंबे इंतजार के बाद कहीं जाकर उनका काम होता था। कई बार तो महीनों लग जाते थे।

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अब डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकार ने यह समझदारी भरा कदम उठाया है। ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन की सुविधा से न सिर्फ टैक्सपेयर्स का समय बचेगा, बल्कि आयकर विभाग का काम भी आसान हो जाएगा।

आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया यह नया ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फीचर टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत है। अब लोग अपने घर बैठे ही अपनी ITR से जुड़ी गलतियों को सुधार सकते हैं। यह कदम न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि टैक्स सिस्टम को और भी ट्रांसपेरेंट और यूजर-फ्रेंडली बनाएगा। अगर आप भी ITR फाइल करते हैं और कभी रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़े, तो इस नई सुविधा का जरूर इस्तेमाल करें।

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